Rajasthan Mool Niwas Status Check online: राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर्म 2023 swcs.rajasthan.gov.in Rajasthan Mool Niwas Domicile Certificate Apply online check status, download. किसी भी राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले लोगों को वहाँ का मूल निवासी कहा जाता है। इसके लिए सरकारी विभाग द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसे मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) कहा जाता है।
मूल निवास प्रमाण पत्र की किसी को भी कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि सबके पास अपना मूल प्रमाण पत्र हो। इसे स्थायी राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र (Rajasthan Domicile Certificate) भी कहा जाता है।
Rajasthan Mool Niwas Status Check Online
यह बहुत उपयोगी दस्तावेज है क्योंकि इसके विना सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का व्यक्ति फायदा नहीं उठा सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने मूल निवास प्रमाण पत्र के नाम सेएकयोजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य राजस्थान के नागरिकों को उनका मूल निवास प्रमाण पत्र आसानी से उपलब्ध करवाना है। इस प्रमाण पत्र के मिलने से उन्हें राज्य की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी।
इस योजना के द्वारा राज्य का हर नागरिक घर बैठे हुए भी अपना मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकताहै,क्योंकि सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। सरकार द्वारा चलाई जा रही बहुत सी योजनाओं का राज्य के नागरिक लाभ उठा सकें इसी के मद्देनजर सरकार के ने यह सुविधा प्रदान की है।
Rajasthan Mool Niwas Certificate हेतु पात्रता
राज्य के आवेदकों को अपना मूल निवास प्रमाण पत्र को बनवाने हेतु आवेदन के लिए इन पात्रताओं की जानकारी होनी आवश्यक , जो कुछ इस प्रकार है।
- आवेदक जो राजस्थान में कम से कम 10 वर्षों से निवास कर रहें हैं, वह सभी राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे।
- मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए राज्य के सभी जाति, वर्ग व धर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- नाबालिग (Minors) के मामले में निवास प्रमाण पत्र माता-पिता के प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी किया जाता है।
- यदि आवेदक महिला किसी अन्य राज्य की निवासी हैं और वह राजस्थान के किसी मूल निवासी व्यक्ति से विवाह करती हैं तो ही वह आवेदन के पात्र मानी जाएँगी।
Rajasthan Mool Niwas Apply Online
हम अपने पाठकगण से यह कहना चाहते हैं कि इस लेख के द्वारा हम वह सब जानकारी आप तक पहुंचाना चाहते हैं जिससे आप इस प्रमाण पत्र की उपयोगिता को समझें और अवश्य बनवाएं। सरकार ने इसे बनवाने के लिए जो सुविधा प्रदान की है उसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। मूल प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपके सामने तीन तरह के तरीके इस लेख के माध्यम से हमने रखे हैं।
कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से इस बनवा सकता है। जरूरी दस्तावेज और पात्रता इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। यह एक ऐसा उपयोगी दस्तावेज है जिसकी आवश्यकता छात्र जीवन से शुरू होकर ,जैसे दाखिले में, उसके बाद नोकरी के लिए फिर पेंसन केवक्त और इस प्रकार व्यक्ति को विभिन्न कार्यक्षेत्रों में मूल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। इसी बात को ध्यान में रखकर राजस्थान सरकार ने इसे बनवाना आवश्यक कर दिया है और इसके लिए व्यवस्था भी सुगम कर दी है ताकि आसानी से इसे प्राप्त किया जा सके।
Rajasthan Mool Niwas Praman Patra Apply online
Mool Niwas बनवाने के तीन तरीके हमनें इस लेख के द्वारा आप तक पहुंचाए हैं, जिसमें पहला ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन और तीसरा ई मित्र केन्द्र है। व्यक्ति को इनमें से जो भी सरल और आसानी से उपलब्ध हो वही तरीका अपनाना चाहिए।राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों, छात्रों ,युवकों, महिलाओं वेरोजगरों, पेंसंनभोगियों और बुजुर्गों चाहे वे किसी भी वर्ग या जाति से संबंध रखते हों, इन सब के लिए समय समय पर अनेक लाभदायक योजनाएँ शुरू की जाती रहती हैं।
इन सब के लिए मूल प्रमाण पत्र की आवश्यकता हर नागरिक को पड़ती है।जब आपके पास यह पहले से ही बना होगा तो समय पड़ने पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं।
राजस्थान Mool Niwas प्रमाण पत्र के उद्देश्य
राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य के हर उस नागिरक को मूल प्रमाण पत्र आसानी से उपलब्ध करवाना है जो इसके अभाव में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में असमर्थ रहते हैं। इसकी ऑनलाइन सुविधा से वे आसानी से घर बैठे अपना मूल निवास प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं।
Document Name | Mool Niwas Praman Patra |
Department | Single Window Clearance System (SWCS) |
Under | State Government of Rajasthan |
Apply online | Rajasthan Mool Niwas Apply online |
Status | Rajasthan Domicile Certificate Status 2023 |
Official portal | swcs.rajasthan.gov.in |
Rajasthan Mool Niwas Benefits
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के लाभ:
- इस प्रमाण पत्र से व्यक्ति अपनी नागरिकता की पहचान करवाने में सक्षम हो जाएगा।
- आम नागरिक जो सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें आवेदन में आसानी होगी।
- राजस्थान द्वारा विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का विद्यार्थी लाभ उठाने में सक्षम होंगे।
- उदाहरण के लिए छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए भी इस प्रमाण पत्र का सदुपयोग होगा।
- इस योजना से आवेदक का समय और पैसे दोनों की वचत होगी।
- यदि व्यक्ति के पास अपना मूल निवास प्रमाण पत्र होगा तो वह इसका प्रयोग जरूरत पड़ने पर कर सकता है जिससे उसका काम विना किसी रुकावट के हो जाएगा जैसे कहीं भी दाखिला लेने में, नोकरी के लिए आवेदन करने में, लाइसेंस बनवाने में आदि बहुत से कार्यक्षेत्र जहाँ व्यक्ति को मूल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ने पर इसका फायदा मिलेगा।
- राजस्थान का मूल प्रमाण पत्र बनाने के लिए यह जरुरी है कि वह कम से कम 10 सालों से वहाँ पर रह रहा हो।तभी उसका प्रमाण पत्र बन सकता है।
- किसी भी जाति, वर्ग या धर्म का हो, व्यक्ति अपना प्रमाण पत्र बनवा बना सकता है।
- यदि किसी नाबालिग का प्रमाण पत्र बनवाना हो तो उसके माता-पिता के प्रमाण पत्र के आधार पर बनाया जा सकता है।
- राजस्थान का नागरिक यदि किसी दूसरे राज्य की लड़की से शादी करता है तो पति के प्रमाण पत्र के आधार पर लड़की का प्रमाण पत्र बन सकता है।
Documents for Rajasthan Mool Niwas Status 2023
मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज
राज्य का कोई भी नागरिक जो प्रमाण पत्र बनवाना चाहता है उसके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक हैं:
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज की फ़ोटो कॉपी
- मतदाता पहचान पत्र, यदि लाभार्थी नाबालिग हो तो ऐसे में उसके माता या पिता के मतदाता पहचान का होना जरूरी है।
- शादीशुदा लड़की का प्रमाण पत्र बनाने के लिए लड़के का मूल प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
- पंचायत द्वारा जारी राशनकार्ड की फोटोकॉपी, राज्य द्वारा प्रदान किया गया शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।
Rajasthan Mool Niwas Apply online
राजस्थान मूल प्रमाण पत्र के लिये ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका:
- जो भी व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करना चाहता है उसे सबसे पहले जयपुर राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऐसा करने पर उसके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- इसके बाद आपको सिटीजन(नागरिक) के लिंक पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहाँ ‘ऐप्लिकेशन फार्म फार स्कीम’ के कॉलम पर आपको क्लिक करना है।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक और नया पेन खुलेगा जिसमें मैं ऑप्शन होंगे आपने इनमें से मूल प्रमाण पत्र डाउनलोड फार्म के लिंक पर क्लिक करना है।
- ऐसा करने पर आपके सामने आवेदन पत्र पीडीएफ आ जायेगा उससे आपने आवेदन पत्र डाउनलोड करके एक प्रतिलिपि निकाल लेनी है।आपको इस फार्म में पूछी वे सारी जानकारियां बिल्कुल सही सही भरनी हैं जैसे आवेदक कानाम, पता, पिता का नाम, स्थायी पता, व्यवसाय, जन्म स्थान, जन्म तिथि, शिक्षा का ब्यौरा आदि जो कुछ भी पूछा गया होगा वो सही सही भरना है।
- इसके अलावा अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगानी है और वो सारे दस्तावेज़ संलग्न करने हैं जो मांगे गए हैं।
- यह सब प्रक्रिया पूरी होने के बाद फॉर्म को तहसील में जमा करवाना है। इस प्रकार आपका आवेदन पूरा होगा।
- तहसील में आपके द्वारा दिये गए सारे दस्तावेज़ की जाँच की जाएगा और सही पायी जाने पर 15 या 20 दिन के अंदर आपको राजस्थान मूल प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाएगा।
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Rajasthan Mool Niwas Apply Offline
मूल प्रमाण पत्र ऑफलाइनप्राप्त करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले वयक्ति को अपने सारे दस्तावेज जो ऊपर बताये गए हैं लेकर तहसील जाना होगा।
- तहसील जाकर किसी कर्मचारी से आपको मूल प्रमाण पत्र बनाने के लिए फॉर्म लेना है, इस फार्म में भी पूछी गई सारि जानकारी आपको सही तरीके से भरनी है। इस फार्म के साथ आपको वांछित सभी दस्तावेज संलग्न करने हैं और इस सब को तहसील में जमा करवाना है।वे इसके सत्यापन की जाँच करके सही पाए जाने पर आपको प्रमाण पत्र जारी कर देंगे।
- इसके अतिरिक्त व्यक्ति अपना प्रमाण पत्र मित्र केंद्र में भी बनवा सकता है। उसके लिए भी वे सारे दस्तावेज चाहिये जो ऊपर बताये गए हैं। वहां जाकर उसको ये सारे दस्तावेज सभी भरे हुए, कर्मचारी के पास जमा करवाने हैं, वे इनकी सत्यता की जांच करेंगे यदि सही पाए जाते हैं तो 15 दिन के भीतर आपको मूल प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।
Rajasthan Mool Niwas Important Links
MOOL NIWAS Apply Online |
MOOL NIWAS Application Form PDF |
MOLL NIWAS Official Website |
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हेल्पलाइन नंबर
डोमिसाइल प्रमाण पत्र आवेदन से संबंधित किसी भी तरह की समस्या या जानकरी प्राप्त करने के लिए आवेदक इसके हेल्पलाइन नंबर : 0141-2204475, 0141-2201564 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता किन-किन कार्यों में होती है?
देश के सभी राज्यों के नागरिकों को अपने मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता अपने राज्य की नागरिकता को प्रमाणित करने के लिए होती है, जिसका इस्तेमाल आवेदक अपने पहचान के तौर पर सरकारी योजनाओं, अपने आवश्यक दस्तावेजों को बनवाने, नौकरी व छात्रवृत्ति आदि का लाभ प्राप्त करने के लिए कर सकते है।
Rajasthan Domicile Certificate बनवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कहाँ से किया जा सकता है?
Rajasthan Domicile Certificate बनवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आवेदक jaipur.rajasthan.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट या ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं।
मूल निवास प्रमाण पत्र क्यों जरुरी है?
जब हम सरकार द्वारा किसी सरकारी योजना का लाभ लेते है या फिर छात्रवृति लेते है स्कूल कॉलेज में दाखिला के लिए आवश्यक है। और यदि आप सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे है तो भी आपको अपना मूल निवास प्रस्तुत करना होता।
मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए कौन कौन से मोड़ में आवेदन कर सकते है?
आप मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड़ में आवेदन कर सकते है।
Domicile Certificate के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
आपको अपने तहसील में जाना होगा आप तहसील कर्मचारियों से आवेदन फॉर्म ले फॉर्म में दर्ज सारी जानकारी भर दें साथ ही मांगे गए सारे दस्तावेज भी संलग्न कर ले और तहसील में ही जमा करके भी रख दें।
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
जो इच्छुक उम्मीदवार राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते उनको हमने अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी जानकारी दे रखी है आप दिए हुए स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं।
क्या मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है?
जी हाँ मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है।
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए उम्मीदवारों को कौन-कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए उम्मीदवारों को आधार कार्ड, वोटर आईडी, पिता की वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड की फोटो कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, विवाह प्रमाण पत्र, पति का मूल निवास प्रमाण पत्र आदि की आवश्यता होती है।
आवेदन के कितने दिनों के भीतर मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाता है?
आवेदक द्वारा किये गए आवेदन के 2 हफ्ते (15 दिन) बाद ही मूल निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है.
मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन के लिए आवेदक को किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?
मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन के लिए आवेदन के लिए दस्तावेजों की जानकारी लेख में प्रदान की गई है, जिसे पढ़कर आप दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
राजस्थान निवास प्रमाण पत्र के लिए क्या ऑफलाइन भी आवेदन किया जा सकता है?
जी हाँ आवेदक अपने नजदीकी तहसील या ई मित्र केंद्र में जाकर भी ओफ्लिने माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
क्या बोनाफाइड प्रमाण पत्र के लिए राजस्थान के सभी नागरिक आवेदन के पात्र होंगे?
यदि आवेदक राजस्थान से कम से कम 10 वर्षों से निवास कर रहें है, या किसी लड़की का विवाह राजस्थान के मूल निवासी से हुआ है तो वह आवेदन के पात्र होंगे।