RAJASTHAN SC ST OBC EWS CERTIFICATE RULE 2022 राजस्थान में एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों के लये भर्तियो को लेकर नये नियम : राजस्थान राज्य में सरकार द्वारा आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को लेकर प्रमाण पत्र जारी करने सम्बन्धी नये नियम जारी किये गये है. कार्मिक विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले परिपत्र को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गयी है. आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्र के आधार पर सम्बन्धित श्रेणी अथवा वर्ग का लाभ नही मिलेगा. इस सम्बन्ध में जारी किये गये नोटिस को हम उम्मीदवारों के लिए नीचे उपलब्ध करवा रहे है. उम्मीदवार निचे दिए गये लिंक से नोटिस को डाउनलोड करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है.
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RAJASTHAN SC ST OBC EWS CERTIFICATE RULE DETAILS
हमारे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी ने कार्मिक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. कार्मिक विभाग के प्रस्ताव के अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर लाभ नही मिलेगा. इसमें कुछ प्रकरणों में भर्ती एजेंसियों द्वारा अंतिम तिथि के बाद उम्मीदवारों को त्रुटी सुधारने के अवसर दिए जाने के बाद अक्सर उम्मीदवार इसका फायदा उठा कर आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते है, जिस कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है. सरकारी भर्तियों के नोटिफिकेशन के लिए जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल से यहाँ क्लिक करके
RAJASTHAN SC ST OBC EWS CERTIFICATE RULE IN HINDI
राजस्थान में विभिन्न भर्तियो में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए उम्मीदवारों की पात्रता का मूल्याकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जायेगा. अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्र के आधार पर उम्मीदवरो को सम्बन्धित श्रेणी अथवा वर्ग का लाभ नही मिलेगा. इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा सभी विभागों को जारी किये जाने वाले परिपत्र को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने मंजूरी प्रदान कर दी है. हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए यहाँ क्लिक करें.
RAJASTHAN SC ST OBC EWS CERTIFICATE RULE [PDF]
उल्लेखनीय है की केंद्र एवं राज्य के अधीन पदों की भर्तियो में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा सम्बन्धित श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, जिसके आधार पर उम्मीदवरो की श्रेणी की पात्रता का मूल्याकन किया जाता है. आवेदन की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है लेकिन कुछ प्रकरणों में भर्ती एजेंसियों द्वारा अंतिम तिथि के बाद उम्मीदवारों को त्रुटी सुधार के लिए अवसर प्रदान करने पर उम्मीदवारो द्वारा इसका फायदा उठाकर आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाते है, जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है.
ऐसे में कार्मिक विभाग द्वारा सभी विभागों को यह परिपत्र जारी कर निर्देशित किया जायेगा की अंतिम तिहती के बाद जारी हुए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारो को सम्बन्धित श्रेणी/ वर्ग का लाभ नही दिया जाये.
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